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सुप्रीम कोर्ट ने अपना और राष्ट्रपति का फैसला बदला:25 साल से जेल में बंद कैदी को रिहा किया; कहा- क्राइम के वक्त दोषी नाबालिग था

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने और राष्ट्रपति के फैसले को बदलते हुए 25 साल से जेल में बंद एक दोषी को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल पहले क्राइम के समय दोषी सिर्फ 14 साल का था। दोषी ओम प्रकाश के साथ बहुत गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे अधिकतम 3 साल सुधार गृह में रखा जाना था, लेकिन उसने 25 साल जेल बिता दिए। इसमें भी 11 साल ऐसे थे, जिसमें वह फांसी का इंतजार कर रहा था। दरअसल, 15 नवंबर 1994 को उत्तराखंड के देहरादून में सेना के एक पूर्व अधिकारी और उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हुई थी। कोर्ट ने उनके नौकर ओम प्रकाश को हत्या का दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। 2012 में राष्ट्रपति ने मौत की सजा को 60 साल की कैद में बदल दिया। बैंक में अकाउंट होने से बालिग माना
सजा मिलने से पहले ओम प्रकाश ने कोर्ट में बताया था कि क्राइम के समय वह नाबालिग था। लेकिन उसका बैंक एकाउंट होना उसके खिलाफ सबूत बना। कोर्ट ने माना कि वह बालिग है तभी उसका बैंक अकाउंट खुला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी रिव्यू और क्यूरेटिव याचिका खारिज की थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39-A ने की मदद
25 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद अब वह दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39-A की सहायता से बाहर आ सकेगा। मौत की सजा पाने वाले दोषियों की कानूनी सहायता करने वाले प्रोजेक्ट 39-A के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ओम प्रकाश का स्कूली रिकॉर्ड निकाला। इससे साबित हुआ कि अपराध के समय वह सिर्फ 14 साल का था। हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ओम प्रकाश ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में हड्डी की जांच रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसने खुद को क्राइम के समय नाबालिग बताया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि सजा पर राष्ट्रपति ने फैसला दे दिया है इसलिए अब केस नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इससे असहमत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के किसी भी स्तर पर अगर आरोपी के नाबालिग होने के सबूत मिलते हैं, तो कोर्ट को उसके मुताबिक कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। —————————————- सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए पैसा है, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को फ्रीबीज मामले पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी-पेंशन देने के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। पूरी खबर पढ़ें…

​देश | दैनिक भास्कर

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