Skip to content
Home » Manipur: जगह का नाम बदलने से पहले लेनी होगी सहमति, नहीं तो मिलेगी 3 साल की सजा

Manipur: जगह का नाम बदलने से पहले लेनी होगी सहमति, नहीं तो मिलेगी 3 साल की सजा

  • by

मणिपुर विधानसभा ने सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बिना स्थानों का नाम परिवर्तितन करने को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी एक विधेयक पारित कर दिया है. इसे विधेयक का नाम ‘मणिपुर स्थानों का नाम विधेयक, 2024’ है.

​देश News in Hindi, देश Latest News, देश News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *