दिल्ली उच्च न्यायालय शनिवार को एक नाबालिग लड़की की हत्या और यौन उत्पीड़न के दो आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। 2016 में नजफगढ़ इलाके में एक लग्जरी कार में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निचली अदालत ने इस मामले को झूठा करार दिया था। हालाँकि प्राथमिकी हत्या की धाराओं में दर्ज की गई थी, द्वारका अदालत के निचली अदालत के न्यायाधीश ने इसे आत्महत्या का मामला पाया और 2019 में आरोपियों को बरी कर दिया था।
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हत्या, शस्त्र अधिनियम आदि की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। पूरक आरोप पत्र में यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है और मामले को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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उच्च न्यायालय ने आरोपियों को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 25,000-25,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने का भी निर्देश दिया है। अपील की अनुमति के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए, उसने 551 दिनों की देरी को माफ कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि निस्संदेह, इस प्रकार की हत्या की अपीलों में कम से कम एक न्यायिक जाँच अनिवार्य है। यह पहली अपील है, और इस तरह के अधिकार को तकनीकी पहलुओं की वेदी पर क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर को कहा कि विद्वान वकील की दलीलें सुनने और फोरेंसिक साक्ष्यों तथा महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही के अवलोकन के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान अपील में कोई प्रथम दृष्टया मामला या कोई तर्कपूर्ण मुद्दा नहीं उठाया गया है।
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यह वास्तव में आत्महत्या का मामला था या हत्या का, यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब हम साक्ष्यों का विस्तार से मूल्यांकन करेंगे और अपील के गुण-दोष पर अंतिम दलीलें सुनेंगे। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) रितेश बाहरी ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की और अपील की अनुमति पर बहस की। यह मामला 20 दिसंबर, 2016 को घटी एक घटना से संबंधित है।
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