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1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस: अब्दुल करीम उर्फ टुंडा बरी, टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला

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6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी के अवसर पर पूरे भारत में पांच ट्रेनों में किए गए बम विस्फोटों के 30 साल बाद अजमेर में एक टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम) अदालत ने बरी कर दिया। मामले में साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम उर्फ ​​टुंडा. दो अन्य इरफान (70) और हमीदुद्दीन (44) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। टुंडा के वकील शफीकतुल्ला सुल्तानी ने कहा कि सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई मजबूत सबूत पेश करने में विफल रही। माननीय अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

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टाडा अदालत ने 30 सितंबर, 2021 को दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी 81 वर्षीय टुंडा और दो अन्य इरफान उर्फ ​​​​पप्पू और हमीरुद्दीन के खिलाफ लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में विस्फोटों की साजिश रचने के आरोप तय किए थे।  5-6 दिसंबर 1993 की दरमियानी रात 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर चार ट्रेनों में धमाके हुए थे। नई दिल्ली और हावड़ा जाने वाली तीन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों, सूरत-बड़ौदा फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस और हैदराबाद-नई दिल्ली एपी एक्सप्रेस में हुए विस्फोटों में दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 22 घायल हो गए। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने इस मामले में 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों को बरी कर दिया था और बाकी की सज़ा बरकरार रखी थी। टुंडा पर 1996 में दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के सामने बम विस्फोट का आरोप था. और उसी साल इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

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2000 में टुंडा के बांग्लादेश में मारे जाने की खबरें आईं, लेकिन 2005 में लश्कर आतंकी अब्दुल रज्जाक मसूद दिल्ली में पकड़ा गया, जिसने खुलासा किया कि टुंडा जिंदा है। 2001 में संसद भवन पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जिन 20 आतंकियों के भारत प्रत्यर्पण की मांग की थी उनमें टुंडा भी शामिल था।

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