RBI New Rule : रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंकों और वित्तीय कंपनियों को शिकायतों का तय समय में समाधान करने का निर्देश दिया है. आरबीआई ने कहा है कि अगर तय समय में निपटारा नहीं होता है तो ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा.
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