Lokpal Chairperson: लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है. लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा चार-चार न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य हो सकते हैं.
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