प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में कर्नाटक के कारवार विधायक सतीश कृष्ण सेल के खिलाफ अभियोजन शिकायत या आरोपपत्र दायर किया है। इस मामले में जब्त लौह अयस्क के निर्यात से सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बेंगलुरू स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दायर आरोपपत्र में एजेंसी ने मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम लिया है।
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ईडी ने 44.09 करोड़ रुपये के लौह अयस्क निर्यात मामले में कारवार विधायक सतीश कृष्ण सेल के खिलाफ धन शोधन का आरोपपत्र दायर किया है। मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पर अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों और वन विभाग द्वारा जारी जब्ती आदेशों की अवहेलना करते हुए बेलेकेरी बंदरगाह परिसर में रखे गए जब्त लौह अयस्क को अवैध रूप से खरीदने का आरोप है।
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ईडी ने एक बयान में कहा कि आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वास्तिक स्टील (होस्पेट) प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स, लाल महल लिमिटेड और पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड से अवैध रूप से खरीदे गए लौह अयस्क को आरोपी व्यक्तियों ने बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से चीन में खरीदारों को निर्यात किया था। आरोपियों के आपराधिक कृत्य से सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि उसकी जाँच से पता चला है कि मुख्य आरोपी सतीश कृष्ण सेल ने जब्त लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपियों को लगभग 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। ईडी ने कहा कि जब्त लौह अयस्क को चीन में अंतिम खरीदारों को सीधे निर्यात करने के बजाय, उसकी अघोषित विदेशी इकाई, जेआई (हेबेई) आयरन एंड स्टील इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, हांगकांग (जिसे पहले मल्लिकार्जुन शिपिंग (एचके) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के माध्यम से निर्यात किया गया था, जिससे अपराध की आय (पीओसी) को प्रभावी ढंग से छुपाया और उसका शोधन किया गया।
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