अदालत ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत किसी भी टिकाऊ और संतोषजनक सबूत की मदद से किसी भी आरोपी को दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा दिखाने के लिए इंगित करने में विफल रहे.’ अदालत ने सातों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा, ‘उपलब्ध साक्ष्यों से भीड़ की पहचान भी नहीं की जा सकी जो इस मामले में दरअसल तीन घटनाओं में शामिल थी.
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