High Court News:पीठ ने कहा कि वैवाहिक बंधन, जो बेकार और मृतप्राय हो गया है, खत्म होना तय है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह अकेले पति द्वारा कथित क्रूरता नहीं है, बल्कि पत्नी द्वारा पति पर की गई क्रूरता ने कुल मिलाकर वैवाहिक बंधन को पर्याप्त रूप से नुकसान पहुंचाया है. इस प्रकार, यह अदालत इस विवाह को खत्म करने के लिए मजबूर किया है.
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