सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 12 अक्टूबर, 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई थी.
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