कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार की पॉलिसी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के नियमों के अनुरूप नहीं पाया. यही वजह है कि इसे रद्द कर दिया गया. केंद्र सरकार जीरो कार्बन उत्सर्जन व ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यह नियम लेकर आई थी.
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