शहर के निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे कार या गाड़ी धोने, घर निर्माण और मनोरंजन उद्देश्यों और सिनेमा हॉल और मॉल में (पीने के उद्देश्यों को छोड़कर) पीने के पानी का उपयोग करने से बचें. बोर्ड ने निर्णय लिया है कि उल्लंघन करने वालों पर ₹ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा
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