लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने शुक्रवार रात नए इनकम टैक्स बिल के लिए सेलेक्ट कमेटी का गठन किया। इसमें 31 सांसद हैं। बीजेपी सांसद बैयजंत पांडा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। विपक्ष से एनसीपी (शरद) सांसद सुप्रिया सुले और टीएमसी सांसद मोइना मित्रा भी शामिल हैं। नए इनकम टैक्स बिल ये समिति अपनी सिफारिशें देगी, फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस पर निर्णय लेगी कि क्या इन संशोधनों को शामिल करने की जरूरत है। इसके बाद विधेयक संसद में वापस आएगा और फिर सरकार इसके रोलआउट की तारीख पर फैसला करेगी। सरकार पिछले कई सालों से इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को लोकसभा में नया आयकर इनकम टैक्स बिल किया था। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पारित किया गया था। जो 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी था। इसमें वित्त अधिनियम के तहत 65 बार में 4 हजार से ज्यादा संशोधन हुए। नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें… न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं इससे पहले बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई थी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। ………………………………. नया इनकम-टैक्स बिल तैयार करने में 60 हजार घंटे लगे: 20,976 सुझाव मिले, जानें ये कैसे बना और इसमें क्या है? इनकम टैक्स बिल को आसान, समझने लायक बनाने और गैर-जरूरी प्रावधान हटाने के लिए 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले। इनका विश्लेषण किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मशविरा किया गया। अतीत में ऐसे संशोधन कर चुके ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के आयकर विभागों से भी सलाह ली गई। 2009 और 2019 में इस संदर्भ में तैयार किए गए दस्तावेजों का अध्ययन भी किया गया। पूरी खबर पढ़ें…
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